मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) में दो वर्ष गैप की अनिवार्यता गलत, बीएसए का आदेश रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मातृत्व अवकाश के लिए दो साल के गैप की शर्त को खारिज कर दिया है।

मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) में दो वर्ष गैप की अनिवार्यता गलत, बीएसए का आदेश रद्द

एक महिला शिक्षक ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया था। लेकिन, बीएसए रामपुर ने यह कहते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी कि उन्हें अपने पिछले बच्चे के जन्म के दो साल बाद ही मातृत्व अवकाश मिल सकता है। शिक्षक ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने BSA रामपुर का आदेश रद्द किया, छुट्टी देने से इनकार को गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश लेने के लिए दो साल का गैप होना जरूरी नहीं है और शिक्षक को 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए।

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