फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
image source: pexels
फर्जी प्रमाणपत्र जाति और निवास का उपयोग कर परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी पाने वाले प्रेम नारायण को बर्खास्त कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बलिया जिले के प्रधानपुर गांव निवासी अभय नारायण ने 3 अक्टूबर 2022 को शिकायत की थी कि प्राथमिक विद्यालय मनू का पूरा, विकास खंड उरूवा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत प्रेम नारायण यादव ने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है, जबकि वे पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं।
जांच के बाद पाया गया कि प्रेम नारायण ने फर्जी जाति और निवास प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। खंड शिक्षाधिकारी उरुवा द्वारा की गई जांच में यह पुष्टि होने के बाद बीएसए ने 28 अगस्त को उन्हें बर्खास्त कर दिया। साथ ही, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और वेतन के रूप में ली गई राशि वसूलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
यह भी सामने आया कि प्रेम नारायण ने वर्ष 2012 में केंद्रीय विद्यालय पन्ना, मध्य प्रदेश में भी शिक्षण कार्य करते हुए एक साथ दो जगहों से वेतन प्राप्त किया था।